केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए बिल से साफ हुए कई पहलू
अनधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं मौजूद न होना नियमित करने में आ रहा आड़े
नई दिल्ली. दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में लोगों को अभी संपत्ति का मालिकाना हक ही मिलेगा। यह कॉलोनियों मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की जगह नहीं होने से नियमित नहीं हो सकेंगी। हालांकि कॉलोनियों को नियमित करने के लिए डीडीए, डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्म्स बना रहा है। इनके पूरा होने में वक्त लगेगा, जिसका समय तय नहीं है। इनके पूरा होने के बाद नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जानकारी के अनुसार नियमित करने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके लिए कॉलोनी का ले-आउट प्लान होना चाहिए। इसमें कहां कितनी चौड़ी सड़क होगी। कहां पार्क, अस्पताल, स्कूल और मार्केट होगा यह तय होता है। ताकि किसी प्रकार की आपदा में कॉलोनी के अंदर एंबुलेंस और फायर की गाड़ियां आसानी से मौके पर पहुंच सके, लेकिन मौजूदा कॉलोनियों में कई जगह गलियां सकरी है। साथ ही यहां पर लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई खाली जगह नहीं है।
अंतिम खरीद-ब्रिकी पर लगेगी स्टांप ड्यूटी
इसमें पहला संपत्ति की अंतिम खरीद की राशि पर ही स्टांप ड्यूटी लगेगी। यानी प्राॅपर्टी पहले 6 से 7 बार खरीदी या बेचने पर स्टॉप ड्यूूटी नहीं दी है तो आपको रजिस्ट्री कराते वक्त बाकी खरीद बिक्री पर स्टांप ड्यूूटी मांगी जा सकती है। लेकिन बिल में जोड़े नए प्रावधान में अब सिर्फ अंतिम खरीद-ब्रिकी की राशि पर ही स्टांप ड्यूटी मान्य होगी। यानी सरकार की तरफ से कन्वेंश डीड और अॉथराइज्ड स्लिप (कन्वेंश डीड सरकारी जमीन और अॉथराइज्ड स्लिप निजी भूमि का मालिकाना हक देने जारी की जाती है)की तय राशि पर ही स्टांप ड्यूटी और 1 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस रजिस्ट्री के लिए देय होगी।
सर्कल रेट पर नहीं मांग सकेंगे स्टांप ड्यूटी
वहीं, दूसरा प्रावधान अनधिकृत कॉलोनी में सरकार की तरफ से कन्वेंश डीड और अॉथराइज्ड स्लिप जारी करने तय राशि पर ही स्टांप ड्यूटी देय होगी। सरकार की तरफ से अनधिकृत कॉलोनी की कैटेगिरी अनुसार सर्कल रेट की दर पर 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर 0.5 प्रतिशत शुल्क, 100 से 250 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर 1 प्रतिशत और 250 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड पर 2.5 प्रतिशत शुल्क तय किया है। रजिस्ट्रार सरकार की तरफ से सर्कल रेट पर प्लाट के क्षेत्रफल अनुसार तय राशि पर ही स्टांप ड्यूटी ली जाएगी। यानी रजिस्ट्रार संबंधित कॉलोनी के सर्कल रेट पर स्टांप ड्यूटी नहीं मांग सकेगा।